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लखनऊ

गोवध पर सख्त योगी सरकार, 76 लोगों पर लगा रासुका

यूपी में एनएसए (NSA) यानी रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस (UP Police) ने 139 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 76 केवल गोवध से जुड़े हैं।

लखनऊSep 11, 2020 / 07:28 pm

Abhishek Gupta

Cow Slaughter

Cow Slaughter

लखनऊ. यूपी में एनएसए (NSA) यानी रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत इस साल 19 अगस्त तक यूपी पुलिस (UP Police) ने 139 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 76 केवल गोवध (Cow Slaughter) से जुड़े हैं। गोवध को लेकर योगी सरकार सख्त है और इसी का नतीजा है कि एनएसए के तहत आधी से अधिक गिरफ्तारियां इससे जुड़े मामलों में हुई है। सरकारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। वहीं ताजा मामला 6 सितंबर का है, जिसमें बहराइच के गोवध मामले में एक शख्स पर एनएसए लगाया गया। गोवध के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं जिसमें एनएसए के तहत कार्रवाई निश्चित है।
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प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी (Avnish Awasthi) ने बताया कि साल 2020 में 19 अगस्त तक यूपी में पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है। इनमें 76 गोवध से जुड़े मामले हैं। 31 अगस्त तक अकेले बरेली जोन में इस मामले में 44 मामले दर्ज किए गए। गोवध मामलों के अतिरिक्त पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया। वहीं अब तक 37 लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध और 20 के खिलाफ अन्य आरोपों में एनएसए लगाया गया है। साथ ही इस साल नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं।
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गोवध में 1716 मामले दर्ज-
एनएसए के अतिरिक्त इस वर्ष 26 अगस्त तक यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत 1716 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 4 हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि इसी मामले में 32 लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की गई है क्योंकि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकी है। इसके अलावा पुलिस ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में 2384 लोगों व गुंडा एक्ट में 1742 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। बीते रविवार को एनएसए के तहत गोरखपुर पुलिस जोन में दो गिरफ्तारियां हुईं। इसी जोन के तहत बहराइच भी आता है।
इन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है एनएसए-
एनएसए ऐसे कथित आरोपियों के खिलाफ लगाया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के खिलाफ खतरा पैदा करते हैं। इसके तहत बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अवनीश अवस्थी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग शांति व कानून-व्यवस्था के खिलाफ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए। ताकि अपराधियों में कानून का भय रहे और आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो।

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