लखनऊ

ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा दोगुना जुर्माना, अब गाड़ियों के भी नंबर हो सकेंगे पोर्ट, जानें- योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

– योगी कैबिनेट में आठ अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर- वाहन मालिकों को मिली नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा, ले सकेंगे पुरानी गाड़ी का नंबर- ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भरना होगा दोगुना जुर्माना- व्यायसायिक शिक्षा के लिए 45.68 करोड़ रुपये की मंजूरी- यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन को मंजूरी

लखनऊJun 04, 2019 / 02:08 pm

Hariom Dwivedi

ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा दोगुना जुर्माना, जानें- योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

लखनऊ. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। योगी कैबिनेट में वाहन मालिकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन का फैसला लिया गया है। इसके लागू होते ही वाहन मालिकों को मनचाहे वाहन नंबर को पोर्ट करने की सुविधा मिल जाएग और वाहन मालिक पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी के लिए ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने जुर्माने में वृद्धि के लिए मोटर यान अधिनियम-1988 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना भरना होगा। साथ ही वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए कीमतें तय कर दी गई। वीवीआइपी नंबरों के लिए फोर व्हीलर और टू व्हीलर की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। कारों के लिए एक लाख, 50 हजार, 25 हजार, 15 हजार की कैटगरी बनाई गई है। वहीं, टू-व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार और तीन हजार की कैटेगरी बनाई गई है। कैबिनेट फैसले के तहत अब वाहन मालिकों को फैंसी नंबर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने योगी कैबिनेट के फैसलों के बारे में में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में ‘शादी अनुदान योजना’ के अंतर्गत मार्च 2019 में हुई बेटियों की शादी के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु समय सीमा को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2019 करने की मंजूरी प्रदान की गयी है।
 

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यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन को मंजूरी
कैबिनेट में कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी आदि शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से सिंगल स्पेशल व्हीकल परपज कंपनी गठित करने को मंजूरी मिल गई है। यूपी कैबिनेट में गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली-1979 में संशोधन के लिए प्रस्तावित नियमावली-2019 को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले
– व्यायसायिक शिक्षा के लिए 45.68 करोड़ रुपये की मंजूरी
– ओबीसी वर्ग के लिए शादी अनुदान की तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून की गई
– अटल नवीनीकरण शहरी योजना के तहत मिर्जापुर में सीवर योजना को मंजूरी
– राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट का प्रस्ताव
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