दस्तावेजों में हस्ताक्षर की अधिकारी
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला को उनके पति का संरक्षक बनने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब महिला संरक्षक के तौर पर दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने की अधिकारी बन गई हैं। महिला ने शादी का पंजीकरण करने, उनकी बेटी का आधार कार्ड बनाने, पति के बैंक खाते को संचालित करने के लिए अभिभावक बनने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी है। ये भी पढ़ें:-रहस्यमय घटना:जमीन के भीतर से निकले नाग और फिर प्रकट हुआ शिव मंदिर