सरकार ने जारी किया ये आदेश योगी सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश के अबकारी विभाग की ओर से सभी फुटकर शराब विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके मुताबिक बिना मास्क वाले किसी भी व्यक्ति को शराब, बीयर या भांग नहीं बेची जाएगी। इसके अलावा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिये गए हैं। समय-समय पर शराब की दुकानों का सैनिटाइजेशन और काउंटर पर मौजूद सभी सेल्समैन के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
लिमिट से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे इसके अलावा जो लोग लॉकडाउन की अफवाहों के चक्कर में शराब को घरों में स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वह लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यूपी में अब इसको लेकर भी नियम बदल गए हैं। अब आप देसी शराब 1.5 लीटर से ज्यादा और विदेशी इम्पोर्टेड शराब 6 लीटर से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। देसी और विदेशी शराब को तय सीमा से ज्यादा स्टॉक करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी और नियम विरुद्ध शराब का स्टॉक आपके पास पकड़े जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।