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रेरा ने मांगा स्पष्टीकरण
RERA ने यह भी पाया है कि कई मामलों में बिल्डरों ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेंट के प्रारूप का पालन नहीं किया है। ऐसे में RERA ने इन प्रमोटरों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों उन्होंने मान्य प्रारूप का उपयोग नहीं किया। इसके साथ ही, रेरा ने आदेश दिया है कि प्रमोटर तुरंत ग्राहकों के साथ RERA के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें, जो RERA पोर्टल पर उपलब्ध है।मॉडल एग्रीमेंट का पालन अनिवार्य
RERA के अनुसार यह प्रमोटरों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों को उचित एग्रीमेंट प्रदान करें ताकि आवंटी के हित सुरक्षित रहें। प्रमोटरों को निर्देशित किया गया है कि वे RERA पोर्टल पर उपलब्ध मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि एग्रीमेंट की एक कॉपी आवंटी को दी जाए और RERA पोर्टल पर अपलोड भी की जाए। यह भी पढ़ें
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खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
रेरा ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से घर खरीदारों को जागरूक किया है कि वे किसी भी बिल्डर को 10% से अधिक राशि तभी दें जब दोनों पक्षों के बीच ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ पर हस्ताक्षर हो जाएं। रेरा ने यह भी कहा कि सभी खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्रीमेंट RERA वेबसाइट के लीगल सेक्शन में उपलब्ध मॉडल प्रारूप के अनुसार हो।रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन आवश्यक
RERA ने जोर देकर कहा कि प्रमोटर और खरीदार दोनों को ही रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। यह अधिनियम आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितता या मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़ें
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RERA का उद्देश्य: खरीदारों के हितों की सुरक्षा
रेरा का मुख्य उद्देश्य आवंटियों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके तहत प्रमोटरों द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता या गैर-अनुपालन की स्थिति में RERA सख्त कार्रवाई करेगा। रेरा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रियल एस्टेट प्रोमोटर्स राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेंट का ही पालन करें, ताकि खरीदारों के हित संरक्षित रहें। यह भी पढ़ें