उत्तर प्रदेश में भले ही नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, बावजूद पुरानी दरों से ही जुर्माना वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने यातायात पुलिस को निर्देश दिये हैं कि नये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर पुरानी दरों पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जुर्माना लगने के बाद कोई वाहन मालिक अदालत जाएगा तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा।
यातायात निदेशालय से जारी हुआ नया सर्कुलर
नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) के चौतरफा विरोध के बाद यातायात निदेशालय की ओर से जारी नये सर्कुलर के मुताबिक, पुलिसकर्मी अब वाहनों की धड़ल्ले से चेकिंग नहीं कर सकेंगे। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सिर्फ कागजात की जांच के नाम पर वाहनों को नहीं रोका जा सकेगा।ट्रैफिक नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन पर ही पुलिसकर्मी कागजात की जांच कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसके कागजात चेक किए जा सकते हैं। इसी तरह बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के कागजात चेक किए जाएंगे।
नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) के चौतरफा विरोध के बाद यातायात निदेशालय की ओर से जारी नये सर्कुलर के मुताबिक, पुलिसकर्मी अब वाहनों की धड़ल्ले से चेकिंग नहीं कर सकेंगे। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सिर्फ कागजात की जांच के नाम पर वाहनों को नहीं रोका जा सकेगा।ट्रैफिक नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन पर ही पुलिसकर्मी कागजात की जांच कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसके कागजात चेक किए जा सकते हैं। इसी तरह बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के कागजात चेक किए जाएंगे।