scriptजिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च सीमा तय, प्रधान और बीडीसी को लेकर आया यह फैसला | up panchayat chunav gram panchayat bail and expense limit | Patrika News
लखनऊ

जिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च सीमा तय, प्रधान और बीडीसी को लेकर आया यह फैसला

यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchyat Chunav) को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की जमानत राशि व चुनावी खर्च को लेकर नया फैसला किया है

लखनऊJan 17, 2021 / 10:21 am

Karishma Lalwani

जिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च सीमा तय, प्रधान और बीडीसी को लेकर आया यह फैसला

जिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च सीमा तय, प्रधान और बीडीसी को लेकर आया यह फैसला

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchyat Chunav) को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की जमानत राशि व चुनावी खर्च को लेकर नया फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाए जाने का फैसला किया है। जो जमानत धनराशि पिछले चुनाव के दौरान विभिन्न पदों के लिए निर्धारित की गई थी, उसे ही इस बार भी बरकरार रखा जाएगा। इसी के साथ खर्च की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
यह है तय राशि

ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लोगों को दो हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। इसी के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य को दो हजार रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को सामान्य के लिए निर्धारित की गई जमानत राशि की आधी रकम जमा करनी होगी।
खर्च की सीमा

निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। चुनाव लड़ने वाले प्रधान पद के प्रत्याशियों को 75 हजार रुपये, सदस्य ग्राम पंचायत को 10 हजार, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को 75 हजार और जिला पंचायत सदस्यों को सर्वाधिक डेढ़ लाख रुपए चुनाव के दौरान खर्च करना होगा। इस नियम के साथ ही गाइडलाइन तैयार की गई है। प्रत्याशी का खर्च नामांकन करने के बाद से ही जोड़ा जाना शुरू हो जाएगा। वहीं परिणाम घोषित होने तक हुए व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन महीने के अंदर प्रत्याशियों को खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।
https://www.dailymotion.com/embed/video/x7ymof7

Hindi News / Lucknow / जिला पंचायत सदस्यों की जमानत और चुनाव खर्च सीमा तय, प्रधान और बीडीसी को लेकर आया यह फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो