लखनऊ

लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पान मसाला और तंबाकू हुआ बैन

UP News: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। यह नियम 1 जून से लागू हो चुके हैं।

लखनऊJun 02, 2024 / 10:51 am

Sanjana Singh

UP News

UP News: लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट से पहले योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू की साथ में बिक्री पर बैन लगा दिया है। यह आदेश 1 जून 2024 से प्रदेश में लागू हो चुका है। अब प्रदेश में पान-मसाला और तंबाकू बेचना, खरीदना, स्टॉक रखना, बनाना, सप्लाई करना बैन रहेगा। इसके साथ ही, अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश हैं। 

2006 में बने एक्ट के तहत प्रावधान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 में पान मसाला और तंबाकू बैन करने का प्रावधान है। नियम के अनुसार, किसी भी भोजन में सामग्री के रूप में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर तंबाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के निर्माण/पैकिंग, वितरण और बिक्री पर आज से रोक लगा दिया गया है।
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नियम तोड़ने पर होगी जेल

1 जून के बाद उत्तर प्रदेश के दुकानों में पान मसाला और तंबाकू के पाउच एक साथ नहीं बेचे जाएंगे। अगर कोई दुकानदार तंबाकू या जर्दा के साथ पान मसाला बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, लगातार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। 

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