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UP में 8,441 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, UP Madarsa Board कानून असंवैधानिक,कोर्ट ने लगाई मोहर

सर्वे में हुआ खुलासा : यूपी में 15 हजार 613 मान्यता प्राप्त और मुरादाबाद, बस्ती, मुजफ्फरनगर , लखनऊ, प्रयागराज-मऊ, आजमगढ़ और कानपुर में असंवैधानिक .

लखनऊMar 23, 2024 / 09:18 am

Ritesh Singh

UP Madarsa Board Act

UP Madarsa Board Act

UP Board of Madarsa Education Act, 2004: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा है, कि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।
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(UP Madarsa Board Law Unconstitutional ) अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया था। इस टाइम लिमिट के बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया।
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( Madarsa Board ) इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8441 मदरसे ऐसे मिले थे, जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले थे। लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा, प्रयागराज-मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल 15 हजार 613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है।

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