लखनऊ

12 त्योहारों के लिए 8 जरूरी गाइडलाइन्स जारी, इन्हें नहीं मिलेगी आयोजन करने या शामिल होने की अनुमति

यूपी सरकार (UP Government) ने कमर कस ली है और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए त्योहारों (Festivals) के लिए कुछ नियम लागू कर दिए हैं।

लखनऊOct 09, 2020 / 07:34 pm

Abhishek Gupta

CM yogi

लखनऊ. त्योहारों का सीजन शुरू होने ही वाला है, लेकिन कोरोना (Coronavirus in UP) के चलते इस बार की तस्वीर बदली हुई होगी। यूपी सरकार ने भी इसको लेकर कमर कस ली है और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाइन्स का अनुसरण करते हुए त्योहारों (Festivals) के लिए कुछ नियम लागू कर दिए हैं। इसकी जानकारी यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दी है। कंटेनमेंट जोन पर विशेषकर ध्यान दिया गया है, जहां किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
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इन त्योहारों का जिक्र-

यूपी सरकार की गाइडलाइन में 12 त्योहारों का जिक्र किया गया है जिनमें नवरात्री आरम्भ, अष्टमी, महानवमी, दशहरा, बारावफात, वाल्मीकि जयंती, धनतेरस, छोटी दिवाली, दीवाली, गोवर्धपूजा, छठपूजा शामिल है। यह सभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच पड़ेंगे। इसे लेकर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जोन के एडीजी, जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह हैं गाइडलाइन्स-

– नवरात्र, दुर्गापूजा, बारावफात, दिवाली को देखते हुए यूपी सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार में गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।

– यही नहीं कंटोनमेंट जोन में रह रहे किसी भी व्यक्ति को किसी बाहरी आयोजन में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
– कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अपने घरों के अंदर ही सभी त्योहार मनाएंगे।

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– जिला प्रशास को किसी भी आयोजन के लिए उसे पहले से चिन्हित कर उसका साइट प्लान बनाना होगा।

– साइट प्लान में कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराना आवश्यक होगा।

– उन्हें त्योहारों से जुड़े, मेलों, रैलियों, सांस्कृतिक समारोहों, आदि के आयोजकों को यह चेक करना होगा कि कहीं समारोह पर आने वाले लोग कंटेनमेंट जोन से तो नहीं।
– किसी भी चौराहे पर कोई भी मूर्ति या फिर ताजिया नहीं रखी जाएगी। यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

– आयोजनकर्ता को मूर्ति स्थापना, मेला व जागरण के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

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