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लखनऊ

यूपी सरकार निरस्त करेगी ये 312 एक्ट, जल्द जारी होगा अध्यादेश

UP government will repeal this 312 act, ordinance will be issued soon- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 312 अप्रचलित और अप्रासंगिक अधिनियमों (Obsolete and Irrelevant Acts) को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को स्वीकृत कर दिया है।

लखनऊAug 03, 2021 / 12:08 pm

Karishma Lalwani

UP government will repeal this 312 act, ordinance will be issued soon

UP government will repeal this 312 act, ordinance will be issued soon

लखनऊ. UP government will repeal this 312 act, ordinance will be issued soon. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 312 अप्रचलित और अप्रासंगिक अधिनियमों (Obsolete and Irrelevant Acts) को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को स्वीकृत कर दिया है। दरअसल, राज्‍य में कुल 312 अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से अनापत्ति मिली थी जो मौजूदा समय में अप्रचलित और अनुपयोगी हैं। वर्तमान में राज्य का विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है इसलिए मंत्रीपरिषद के अनुमोदन के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए 312 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा।
छह दिसम्बर 2020 से होगा लागू

होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में उनके नॉमिनी/ उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाता है या आंख पूर्ण रूप से खराब हो जाती है तो 2.5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह व्यवस्था छह दिसम्बर, 2020 से लागू होगी।

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