गलत तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम की सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि मामले में दूसरा पैन कार्ड और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार कहा ने कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई है। सरकार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान चले गए एक व्यक्ति की लाखों रुपये की प्रॉपर्टी को आजम खान द्वारा गलत तरीके से अपने नाम की गई। वह अपराध करने के आदी हैं।
तीन मामलों को छोड़ सभी में मिली है जमानत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जमानत पर विरोध करने पर सवाल उठाया कि आजम खान को कब तक जेल में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक मामले में हमने देखा कि कई साल तक एक आरोपी को जेल में रखा गया, यह गलत है। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा आजम खान को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है।