लखनऊ

बाराबंकी हादसे के बाद योगी सरकार ने बस चालकों के लिए बदले नियम, 5 से ज्यादा बार कटा चालान तो रद्द होगा परमिट

UP Government New Rule Plan for Private Bus Service- बाराबंकी हादसे के बाद योगी सरकार (UP Government) ने यूपी में प्राइवेट बस सर्विस (Private Bus Service) वालों के लिए नियम बदल दिए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने नौ बिंदुओं वाला प्लान तैयार किया है. जिसमें बस चालकों के लिए कड़े नियम का फैसला है।

लखनऊAug 01, 2021 / 10:37 am

Karishma Lalwani

UP Government new rules Plan for Private Bus Service

लखनऊ. UP Government New Rule Plan for Private Bus Service. बाराबंकी हादसे के बाद योगी सरकार (UP Government) ने यूपी में प्राइवेट बस सर्विस (Private Bus Service) वालों के लिए नियम बदल दिए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने नौ बिंदुओं वाला प्लान तैयार किया है. जिसमें बस चालकों के लिए कड़े नियम का फैसला है। नए प्लान के मुताबिक बस ऑल यूपी परमिट हो या ऑल इंडिया परमिट, अगर उसका एक साल के भीतर पांच से अधिक चालान कटता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। शनिवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आरटीओ और एनएचएआई के अफसरों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए सुझाव पर प्लान तैयार करके उसी आधार से आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए।
प्लान के अनुसार, परिवहन विभाग और एनएचएआई के अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता करेंगे। ओवरलोड यात्रियों को ढोने वाले बस चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के डीएल भी निलंबित हो जाएंगे। इस मीटिंग में प्रमुख सचिव आरके सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, विशेष सचिव परिवहन डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा, एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरी समेत उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र समेत आरटीओ और एआरटीओ ऑनलाइन मौजूद रहे।
प्लान के अनुसार होंगे यह बदलाव

– पांच बार से ज्यादा बार चालान कटने पर रद्द होगा परमिट

– बार-बार ट्रैफिक निमय तोड़ने वाले ड्राइवरों का डीएल निलंबित होंगे।

– इंटरसेप्टर से बस रोकने और ब्रेथ एनलॉइजर से शराबी ड्राइवर पकड़े जाएंगे।
– थाने फुल हों तो परिवहन निगम के डिपो में बंद की जाएंगी डग्गामार बसें।

– पुलिस थानों में बंद कबाड़ वाहनों की नीलामी करने को कमेटी बनेगी।

– अवैध बसों को सीमा में प्रवेश करने और बाहर पर चेकिंग करके धरपकड़ होगी।
– ऐसी बसों को चलाने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।

– टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों की सूची रोजाना परिवहन विभाग को भेजेंगे।

– बसों के फिटनेस में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराएंगे।
– हर 40 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग, एंबुलेंस व रिकवरीयान उपलब्ध कराएंगे।

बाराबंकी हादसे वाली बस के कटे थे 32 बार चालान

यूपी के बाराबंकी में बीते दिनों रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र की कल्याणी नदी के पुल पर भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 19 की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया है कि जो बस हादसे की शिकार हुई है उसका पहले भी 32 बार चालान काटा जा चुका था। साथ ही अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर प्रतिबंध होने के बावजूद यह बस पंजाब से वाया यूपी बिहार जा रही थी। मामले में आरटीओ ने बस के हाईवे पर घंटों खड़े रहने को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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