इससे पहले ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाल सकेगा। जुलूस के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें
इस बार होली पर क्या करें और क्या नहीं, गाइडलाइन जारी
होली पर दिशा-निर्देश
– बिना अनुमति नहीं होंगे कोई कार्यक्रम
– होली पर किसी तरह की पार्टी नहीं होगी
– नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
– रेन डांस और शराब पार्टी पर रोक
– बिना अनुमति नहीं निकलेगा कोई जुलूस
– अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
– होलिका दहन के लिये हरे पेड़ काटने वालों पर होगी कार्रवाई