छह माह के भीतर होगा स्थानांतरित शासन की ओर से सभी फील्ड अफसरों को कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक स्थल के तरह के कोई संरचना या निर्माण एक जनवरी, 2011 या उसके बाद से किया गया है तो उसे एक योजना के रूप में संबंधित धार्मिक संरचना के अनुयायियों व इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित भूमि (निजी भूमि जो उनके समुदाय की होगी) पर छह महीने के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसे हटा दिया जाएगा और इसकी जानकारी शासन को भी भेजी जाएगी।
कोर्ट के फरमान पर जारी हुआ आदेश यह निर्देश उच्च न्यायालय के फरमान के बाद जारी हुआ है। यूपी के गृह विभाग की ओर से सभी जिला जिलाधिकारियों से इसकी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित प्रमुख सचिव या सचिव को देने को कहा है। जारी किए गए निर्देश में यह भी लिखा गया है कि यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश पर जारी किए गए हैं। इस आदेश के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही होती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि इनना जानबूझ कर पालन न करना उच्च न्यायालय के आदेसों की अवमानना करना माना जाएगा।