रोस्टर के आधार पर बुलाए जाएंगे कर्मचारी मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष व नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकार व अन्य तैनात 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। शेष 50 फीसदी घर से काम करेंगे। इसके लिए कर्मियों का रोस्टर तय किया जाएगा। कार्यालय आने वाले कर्मचारियों का चिह्नीकरण करते हुए घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा।
इन कर्मियों पर नहीं लागू होगा आदेश रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑफिस के टच रहेंगे। कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या कोविड-19 के रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।