रिवाल्विंग फंड बनाएगी सरकार कोविड महामारी को लेकर पूरे प्रदेश में संकट है। महामारी की व्यापकता को देखते हुए तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति से इस योजना से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ लेने के लिए प्लांट, मशीनरी, उपकरण में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये रखी गई है। पात्र इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार रिवाल्विंग फंड बनाएगी। ऐसी इकाइयों को 72 घंटे के अंदर सभी एनओसी दिए जाएंगे। पात्र इकाई को प्लांट, मशीनरी, इक्यूपमेंट की स्थापना पर खर्च होने वाली धनराशि का अधिकतम 10 करोड़ रुपये या 25 फीसदी, जो भी कम होगा वह वित्तीय सहायता पूंजी उपादान (कैपिटल सब्सिडी) सरकार देगी।
कमर्शियल बैंक में आवेदन जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक इकाई को किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और सिडबी में आवेदन करना होगा। इस पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित कमेटी में फैसला लिया जाएगा।