हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अभी बोर्ड परीक्षा की तारीखें 24 अप्रैल से 12 मई ही हैं. पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है। चुनाव की तारीखें आने के बाद ही तय होगा कि बोर्ड परीक्षा की तारीखें बदलनी है या नहीं। दरअसल, पंचायत चुनाव में स्कूलों को पोलिंग बूथ बनाया जाता है। इसका साथ ही शिक्षकों की ड्यूटी भी लगती है। पंचायत चुनाव की तारीखें बदलने पर बोर्ड परीक्षा की तारीखें भी बदल सकती हैं क्योंकि स्कूल में पोलिंग बूथ बनाए जाने के साथ ही शिक्षकों की ड्यूटी भी यहां लगती है।
आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर एक नजर जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर 11 फरवरी, 2021 के उस शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 1995 को आधार मानकर की गई थी। साथ ही चक्रानुक्रम आरक्षण के लिए 2015 को आधार वर्ष न मानकर 1995 को आधार वर्ष मानने को मनमाना व गलत करार देने की मांग की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने 12 मार्च को अंतरिम आदेश जारी कर 17 मार्च 2021 तक आरक्षण सूची को अंतिम रूप देकर जारी करने पर रोक लगा दी थी और सरकार व आयोग से जवाब तलब किया था। सोमवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि 1995 को आरक्षण का मूल वर्ष मानकर सरकार ने गलती की। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।