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यही नहीं मामले मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इन्हें आरोपी मानते हुए इनके खिलाफ अब पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने का केस चलेगा। वहीं सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक गवाही होगी।
यही नहीं मामले मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इन्हें आरोपी मानते हुए इनके खिलाफ अब पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने का केस चलेगा। वहीं सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक गवाही होगी।
ये भी पढ़ें- प्रियंका गांधी के दौरे के बाद मायावती ने किया यह धमाकेदार ऐलान, सीएम योगी के लिए सीधे कहा यह इससे पहले रेप मामले में तय हुआ है आरोप- इससे पूर्व 9 अगस्त को कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) एक्ट 3 व 4 की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के ही एम्स अस्पताल में पीड़िता व उसका वकील जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इसी के साथ उच्च न्यायालय द्वारा 15 दिनों की समय सीमा मिलने के बाद सीबीआई की अन्य टीमें यूपी में जांच कर रही हैं।
बता दें कि अप्रैल, 2017 में नाबालिग लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. मामला सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
बता दें कि अप्रैल, 2017 में नाबालिग लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. मामला सामने आने के बाद सूबे की योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.