स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत
स्वामी प्रसाद मौर्य पर बेटी संघमित्रा के बिना तलाक के दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही जान से मारने और धमकी देने का आरोप भी लगा है। बेटी से जुड़े शादी के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामले में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने यह फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में सुनाया है। इसके साथ ही बेंच ने मौर्य पर चल रहे आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। यही नहीं कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस भी जारी किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिखा था इंकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इस मामले में राहत देने से नकार दिया था। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है। यह भी पढ़ें