ऐसी घटना होने पर करेंगे सख्त कार्रवाई
डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि यदि किसी धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई या प्रकृति के अन्य संवेदनशील पहलुओं से जुड़ी ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं, तो संबंधित धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। थूकने जैसी घटनाओं में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 274 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। ये भी पढ़ें:- स्कूटर को लेकर दो समुदायों में टकराव, पूरे इलाके में धारा 163 लागू