2018 में भी जारी हुआ था आदेश
तबादले का ऐसा ही एक आदेश 2018 में जारी हुआ था, जिसमें करीब एक लाख शिक्षामित्र लाभान्वित हुए थे। शेष बचे शिक्षामित्रों को अब नए आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। शासनादेश के अनुसार, पुरुष शिक्षामित्र या फिर अविवाहित महिला शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय या मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की दशा में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में संचालित पास के विद्यालय में शिक्षामित्र के रिक्त पद पर तैनाती के संबंध में विकल्प दे सकेंगे।ससुराल से नौकरी कर सकेंगी विवाहित महिलाएं
वहीं, विवाहित महिला शिक्षामित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने या मूल विद्यालय या उसी या अन्य जिले में पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षामित्र पद पर तैनाती का विकल्प दे सकेंगी। तबादले के लिए शासनादेश में भारांक तय कर दिए गए हैं। यह भी पढ़ें