
20 अप्रैल के बाद भी इन पर जारी रहेगी रोक, जानें- यूपी में क्या-क्या रहेगा बंद
लखनऊ. तीन मई तक यूपी सहित पूरा देश लॉकडाउन है। क्षेत्रवार मूल्यांकन के बाद 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो कुछ पूर्ववत बंद रहेंगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं। 14 अप्रैल को समाप्त हुए पहले चरण के लॉकडाउन के बाद दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय ने यूपी सहित सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी किये थे। हालातों के मुताबिक, इसमें थोड़ा-बहुत फेरबदल किया जा सकता है।
तीन मई तक यह सुविधाएं रहेंगी बंद
- उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस और मेट्रो सेवा पूरी तरह से बाधित रहेगी
- यूपी में सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
- टैक्सी, कैब और ऑटो रिक्शा को भी अनुमति नहीं मिलेगी
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पार्क, चिड़ियाघर और बार बंद रहेंगे
- पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से बंद रहेंगी, सिर्फ सुरक्षा व जरूरी सेवाओं को चलाने की इजाजत है। मालगाड़ी की आवाजाही जारी रहेगी
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी, सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को उड़ान भरने की इजाजत रहेगी
- सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शिक्षा के सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं है
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे
- अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक यथावत जारी रहेगी
- तीन मई तक एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल और जरूरी मामलों में ही आवागमन कर सकेंगे
Updated on:
19 Apr 2020 03:03 pm
Published on:
19 Apr 2020 12:42 pm
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