लखनऊ

GOOD NEWS : अब सिर्फ चार दिन में बन जाएगा आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, हुआ ये बड़ा बदलाव

– कानपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में भारी भीड़ के चलते बदले नियम- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अब सिर्फ चार दिनों में बन सकेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

लखनऊSep 15, 2019 / 01:49 pm

Hariom Dwivedi

कानपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में भारी भीड़ के चलते बदले नियम

लखनऊ. नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। मोटर यान संशोधन अधिनियम पास होते ही लखनऊ के कानपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय (RTO Office) में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है। इसके चलते लर्निंग के साथ ही परमानेंट लाइसेंस बनवाने वालों को लंबी वेटिंग मिल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संजय कुमार तिवारी ने बताया कि सोमवार से सिर्फ चार दिन में परमानेंट लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि सोमवार से पहले से 100 परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से नये आवेदकों को सबसे अधिक सहूलियत मिलेगी। ऐसे आवेदकों के परमानेंट डीएल बनवाने की प्रक्रिया अब सिर्फ चार दिन में पूरी हो सकेगी। यानी ऑनलाइन आवेदन के लिए उन्हें चार दिन का टाइम स्लॉट हासिल होगा। राजधानी स्थित आरटीओ कार्यालय में सोमवार से तीन अतिरिक्त कांउटर खोले जाएंगे, ताकि इन काउंटर्स पर आवेदकों के बायोमीट्रिक टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की अन्य प्रक्रियाएं शीघ्र ही पूरी हो सकेंगी।
अब रोजाना बनेंगे 400 लर्निंग और 350 परमानेंट लाइसेंस
नये मोटर व्हीकल एक्ट के बाद आरटीओ कार्यालय में आवेदकों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिसके चलते लोगों को 60 दिन टाइम स्लॉट (बायोमीट्रिक टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख एवं समय) मिल रहा था। आवेदकों की भारी भीड़ के चलते 60 दिन की वेटिंग को देखते हुए परिवहन विभाग सोमवार से 150 लर्निंग और 100 परमानेंट डीएल अतिरिक्त बनवाएगा, जिससे हर दिन 400 लर्निंग और 350 परमानेंट लाइसेंस बन सकेंगे। सोमवार से आवेदकों को बढ़े हुए टाइम स्लॉट का फायदा मिलेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी बातें
– ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए केंद्र सरकार की सारथी वेबसाइट और राज्यों के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं
– परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा
– ऐज प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है
– ऐड्रेस प्रूफ के लिए LIC पॉलिसी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकारी पे स्लिप, पेन्शन पास बुक, ऑर्म्स लाइसेंस या फिर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जा किया गया आइडी कार्ड
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