कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति लॉकडाउन 4 में तीनों जोन- ग्रीन, ऑरेंज और रेड में ई-कॉमर्स को जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में जरूरी और गैर-जरूरी में किसी भी तरह के सामान को बेचने की इजाजत नहीं है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गयी है। किस क्षेत्र के कौन से जोन कंटेनमेंट घोषित किए जाएंगे, इसका अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है।