वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश की दलील प्राइवेट स्कूलों का मानना है कि सरकार का यह आदेश मनमाना, अतार्किक एवं असंवैधानिक है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान दलील दी कि उत्तर प्रदेश सेल्फ फिनान्स इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फी रेगुलेशन) एक्ट 2018 के तहत फीस वृद्धि की जा सकती है। फीस वृद्धि के सम्बंध में बिना किसी अभिभावक की आपत्ति आए, सरकार ने खुद संज्ञान लेकर यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उक्त आदेश जारी कर दिये। कोर्ट को दी गई याचिका में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को भी असंवैधानिक कहा गया है और साथ ही उसे केंद्रीय अधिनियम का अतिक्रमण करने वाला बताया गया है।
राज्य सरकार ने जताया विरोध राज्य सरकार ने याचिका पर विरोध जताया है। याचिका में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है और ऐसे मामलेां में महाधिवक्ता को नेाटिस करना अनिवार्य है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद महाधिवता को नोटिस जारी कर दी और साथ ही राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा तलब कर लिया।