क्या है मामला
मिश्रिख का रहने वाला बब्लू सिंह गैंगेस्टर एक्ट में जेल में निरुद्ध था। उसकी अप्रैल 2023 में मौत हो गई थी। बब्लू सिंक की मां सीमा सिंह ने डिप्टी जेलर सहित अन्य 3 लोगों पर बेटे के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले में बबलू की मां सीमा सिंह ने अपने बेटे की हत्या किये जाने की बात कह उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था।
सीमा सिंह ने आरोप लगाया था कि महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित अन्य जेल कर्मी उसके बेटं बबलू से पैसों की मांग करते थे। पैसे न देने पर यातनाएं देते थे। 14 अप्रैल को महिला डिप्टी जेलर व अन्य जेल कर्मियों ने बबलू को बुरी तरह पीटा। मरणासन्न स्थिति में उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
कार्रवाई न होने पर कोर्ट पहुंची थी मां मृतक बब्लू की मां ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई भी न हुई।इसके बाद मृतक बब्लू की मां कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। कोट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत जेल अफ्सर व कर्मियों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।