प्रदेश के टॉप 5 जिले सहारनपुर- 21003
कुशीनगर-20792
हरदोई-19430
गोरखपुर-16552
महराजगंज-13929 क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना गोरखपुर सहायक श्रमायुक्त वीके श्रीवास्तव के अनुसार, सेवानिवृत्त होने के बाद श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना शुरु की है। इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग उम्र के हिसाब से श्रमिकों को निवेश करना होगा। योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये मासिक का योगदान किया जा सकता है। जहां 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये देने होंगे तो वहीं 30 साल की उम्र में आवेदक को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये मासिक देने होते हैं।
कुशीनगर-20792
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महराजगंज-13929 क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना गोरखपुर सहायक श्रमायुक्त वीके श्रीवास्तव के अनुसार, सेवानिवृत्त होने के बाद श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना शुरु की है। इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग उम्र के हिसाब से श्रमिकों को निवेश करना होगा। योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये मासिक का योगदान किया जा सकता है। जहां 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये देने होंगे तो वहीं 30 साल की उम्र में आवेदक को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये मासिक देने होते हैं।
असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनकी इनकम 15,000 रुपये महीना से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में खाता खुलवाना बहुत आसान है। आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) में जाना होगा। अगर आसपास कोई सामान्य सेवा केंद्र नहीं है तो लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, एलआईसी (LIC) ऑफिस में जाकर भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
किन कागजात की होगी जरूरत घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फायदा ले सकते हैं। योजना में खाता खुलवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड, अपने बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल फोन नंबर की जरूरत होगी। वहीं, योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने एक तय समय में पैसा जमा करना होगा। पैसे की यह लिमिट आपकी उम्र और आप कितनी पेंशन लेना चाहते हैं, उस आधार पर तय होगी।
किसे नहीं मिलेगा योजना का फायदा अगर कोई व्यक्ति जो इस योजना के लिए आवेदन करता है, वह पहले से ही किसी दूसरी पेंशन स्कीम का सदस्य है तो वह मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कर्मचारी का पहले से ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी खाता है या आयकर का भुगतान करता है, तो वह भी इस योजना का सदस्य नहीं बन सकता।