लखनऊ

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपए, जानें क्या है स्कीम

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको हर महीना 3,000र रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई है, जिसका पालन करने के बाद ही किसानों को लाभ मिल सकेगा।

लखनऊJun 19, 2022 / 12:25 pm

Jyoti Singh

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है। जिससे अब किसानों को और फायदा मिल सकेगा। ये स्कीम उन किसानों के लिए है, जो लघु-सीमांत किसान हैं। दरअसल सरकार ने अब एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको हर महीना 3,000र रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई है, जिसका पालन करने के बाद ही किसानों को लाभ मिल सकेगा।
लाभ पाने के लिए ये होगी शर्त

हर महीने पेंशन पाने वाले किसानों के लिए शर्त ये है कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप इस नई स्कीम के तहत लाभ पा सकते हैं। साथ ही आपको सालाना 36,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 साल होना जरूरी है। आप 2 रुपये बचाकर हर साल 36,000 रुपये की पेंशन का फायदा ले सकते हैं।
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इतने रुपए करने होंगे जमा

बता दें कि केंद्र सरकार की नई स्कीम पीएम किसान मानधन योजना का फायदा पाने के लिए आपको हर महीने 55 रुपये का निवेश करना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो 200 रुपये प्रति महीना जमा करने होंगे। इसके लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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किसान ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। वहीं, पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके।

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