आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था 1 फरवरी से पूरे प्रदेश भर में लागू हो गई है। अगर आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) से 21 दिन के अन्दर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं दोना होगा। 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने की स्थिति में आपको पंजीकरण के लिए 2 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा।
ग्रामीण, शहरी और कैंट एरिया के पोर्टल का विलय
उत्तर प्रदेश में अभी तक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण तीन तरह के पोर्टल पर किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में ई-डिस्ट्रिक, नगर पंचायत और छावनी परिषद में ई-नगर पोर्टल और नगर निगम व सरकारी अस्पताल में सीआरएस के माध्यम से पंजीकरण किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने ग्रामीण, शहरी और कैंट एरिया के पोर्टल का विलय कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक ही पोर्टल सीआरएस पर सभी के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवाने का फैसला किया। यूपी सरकार ने सीआरएस पोर्टल www.crsorgi.gov.in से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है।
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पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण आज खत्म
डीपीआरओ कार्यालयों के अधिकारियों के अनुसार, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रार पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 12 मार्च को यह प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रार पंचायत सचिवों को प्रमाण पत्र के पंजीकरण हेतु सीआरएस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन बाद एक साल के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराते हैं तो आपको 30 दिन बाद एक साल तक आपको 5 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा और एक वर्ष से अधिक होने 10 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा और साथ ही एसडीएम के आदेश की भी अनुमति लेनी होगी।