लखनऊ. प्रदेश में बिना लाईसेन्स के मदिरा की बिक्री करने वाले बिक्री केन्द्रों तथा लाईसेन्स की अवधि का दुरूपयोग करने वाले बिक्री केन्द्रों को चिन्हित करने के साथ समस्त आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के सभी बिक्री केन्द्रों का भौतिक चिन्हांकन कर उनका सूचीकरण करते हुए तत्काल भ्रमण कर नियमों का अनुपालन करें। यदि प्रदेश में कोई भी बार अथवा दुकान बिना लाईसेन्स के संचालित होगी, तो उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह निर्देश प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने गत शनिवार को गन्ना संस्थान परिषर में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
अवैध एवं मिलावटी शराब आयातित मदिरा की बिक्री न हो भूसरेड्डी ने निर्देश दिये है कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र एवं सेक्टर में यह सुनिश्चित करें कि अवैध मदिरा एवं मिलावटी शराब तथा अन्य प्रांतों से अनियमित आयातित मदिरा की बिक्री न हो। इस संबंध में जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाते हुए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने प्रदेश में गठित आबकारी विभाग के सेक्टर एवं क्षेत्रों में अवैध मदिरा के निष्कर्षण, बिक्री आदि के संबंध में राजस्व विभाग के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार एवं स्थानीय पुलिस से सम्पर्क कर मुखबिर तंत्र, गोपनीय सूचनाएं आदि से जुड़ी प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करने के बारे में भी चर्चा की।
मदिरा लाईसेन्स पर अनुज्ञापी के नाम का सत्यापन
प्रमुख सचिव आबकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को मदिरा लाईसेन्स पर अनुज्ञापी के नाम का सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने मद्य निषेध के दौरान नियमों का सख्त अनुपालन कराते हुए मदिरा बिक्री केन्द्रों के खुलने व बंद होने के समय का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने दुकानों के बंद किये जाने के संबंध में निर्धारित समय के उपरान्त ग्रेस पीरियड दिये जाने के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित आबकारी दुकानों की चैहद्दी के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय की ये दुकाने निर्धारित चैहद्दी में संचालित हो रही हैं एवं नियमों के अनुरूप अनुमन्य से अधिक दरवाजे नही हैं।
प्रमुख सचिव आबकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को मदिरा लाईसेन्स पर अनुज्ञापी के नाम का सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने मद्य निषेध के दौरान नियमों का सख्त अनुपालन कराते हुए मदिरा बिक्री केन्द्रों के खुलने व बंद होने के समय का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने दुकानों के बंद किये जाने के संबंध में निर्धारित समय के उपरान्त ग्रेस पीरियड दिये जाने के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित आबकारी दुकानों की चैहद्दी के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय की ये दुकाने निर्धारित चैहद्दी में संचालित हो रही हैं एवं नियमों के अनुरूप अनुमन्य से अधिक दरवाजे नही हैं।
50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भूसरेड्डी ने राजस्व की क्षति को रोकने के दृष्टिगत मदिरा बिक्री को प्रतिबंधित करने तथा जिन मदिरा केन्द्रों के पास लाईसेन्स नहीं है उन्हें मदिरा बिक्री हेतु लाईसेन्स प्रदान किये जाने के निर्देशों के साथ आई.जी.आर.एस. के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2017 से जून 2018 तक सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित किये जाने के आदेश दिये। उन्होंने विभाग के 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।