अभी ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन
पुरानी व्यवस्था के मुताबिक अगर अभी तक कोई नई शख्स जिस जिले का रहने वाला है, उसे छोड़कर किसी दूसरे जिले से वाहन खरीदता है तो उसे अस्थाई रजिस्ट्रेशन (Temporary Registration) कराना पड़ता है। इस अस्थाई रजिस्ट्रेशन की वैधता एक महीने की होती है। इससे पहले वाहन स्वामी को अपने गृह जिले में इसका स्थाई रजिस्टेशन कराना होता है। इसके लिए जहां से गाड़ी खरीदी जाती है, उस संबंधित जिले से एनओसी भी लेनी पड़ती है।
अब नियम में होगा ये बदलाव
नई व्यवस्था के मुताबिक विभाग जो बदलाव करने वाला है, उसके तहत अब वाहन मालिकों को अस्थाई पंजीकरण नहीं कराना होगा। अब उसे सीधा स्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यानी अगर नई व्यवस्था लागू हो जाती है तो इससे लोगों के लिए काफी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि अभी लोगों को स्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर से लेकर एआरटीओ ऑफिस तक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसमें उन्हें काफी परेशानी भी होती है। जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत होने वाले बदलावों के लिए विभाग के पोर्टल में भी बदलाव किए जाएंगे। इसमें वाहन मालिकों को इलेक्ट्रानिक रूप में स्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।