इस नियम के तहत रेलवे दिव्यांगों को बनाएगा आत्मनिर्भर, जाने क्या है नियम
अब दिव्यांगों को ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने साथ
सहयोगी को ले जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब ट्रेन में अकेले सफर करने
पर भी उन्हें किराए में छूट मिल सकेगी।
लखनऊ. अब दिव्यांगों को ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने साथ सहयोगी को ले जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब ट्रेन में अकेले सफर करने पर भी उन्हें किराए में छूट मिल सकेगी। रेलवे ने अपने नियमों में परिवर्तन करते हुए इस सुविधा को लागू करने का फैसला लिया है। जिसके बाद दिव्यांग अब अकेले रेलवे में सफर कर सकते हैं।
सहयोगी को भी मिलती है छूट
पहले दिव्यांग यात्री को ट्रेन में सफर के दौरान अपने साथ एक सहयोगी को ले जाना जरूरी था। किराए में दोनों को छूट दी जाती थी। रेलवे ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। इसका आदेश भी जारी हो गया है। जिसके बाद अब दिव्याग यात्रियों के अकेले सफर करने पर भी रेलवे उतनी ही छूट देगा जितनी पहले दिया करता था।
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) में होगा बदलाव
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) में इस बाबत बदलाव किया जा रहा है और जल्द ही क्रिस साॅफ्टवेयर में भी इसे फीड कर दिया जाएगा। हालांकि दिव्यांग यदि चाहेंगे तो एक सहयोगी को भी साथ ले जा सकेंगे। ऐसे में पहले की तरह दोनों को किराए में छूट दी जाएगी।
दिव्यागों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया ये बदलाव
रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) विक्रम सिंह ने बताया कि दिव्यांगो को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनमें आत्मविश्वास जगाने के मकसद से यह कदम उठाया गया हैं। जब हम पहल करेगे तो दिव्यागों में भी आत्मविश्वास पैदा होगा जिसके बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।
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