लखनऊ। new guidelines for marriage in uttar pradesh. कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सभी जिलाधिकारियों को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं तो वहीं अब योगी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्ती से उसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, बरेली और झांसी में उपचार व्यवस्था को मजबूत करने और यहां विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि खुले स्थान पर 200 से अधिक और बंद स्थानों पर 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। आयोजनों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य रहेगी। यह भी पढ़ें: यूपी में लग सकता है नाईट कर्फ्यू, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए यह निर्देश उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बेड की किसी तरह की कमी नहीं है और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में कोविड अस्पतालों में अधिक से अधिक बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उक्त जिलों में जरूरत के मुताबिक विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाए। कोरोना मरीज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंबुलेंस का उपयोग नॉन कोविड मरीजों के लिए नहीं किया जाए। साथ ही एंबुलेंस के लिए किसी भी मरीज को इंतजार न करना पड़े। टीकाकरण का कार्य केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप संचालित होती रहे और तय आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए।