लखनऊ

यूपी में अब मोबाइल नम्बर की तरह होगी वाहन नम्बर की भी पोर्टेबिलिटी, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

– मोटर-यान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा- बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर ट्रैफिक नियमों के अनुसार 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे

लखनऊJun 05, 2019 / 07:37 pm

Neeraj Patel

यूपी में अब मोबाइल नम्बर की तरह होगी वाहन नम्बर की भी पोर्टेबिलिटी, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

लखनऊ. अगर आप उत्तर प्रदेश में बाइक (Bike) सफर कर रहे तो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल (Motorcycle) न चलाएं नहीं तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। योगी सरकार के आदेश में इस नियम के ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) में शामिल कर लागू भी कर दिया गया है। आगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों के अनुसार 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इसी के साथ ही मोबाइल नम्बर (Mobile Number) की तरह आप अपने वाहन नम्बर (Vehicle Number) की पोर्टेबिलिटी भी करवा सकते हैं।

आलीशान होटल से कम नहीं है पुलिस का नया मुख्यालय, जानें क्या है खासियत

बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने अपनी कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में प्रदेश में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे लोगों पर 1000 जुमाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मोटर-यान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के लिए भी मंजूरी दे दी गई हैं।

जानें- योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा

योगी सरकार ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए का चालान करने के साथ ही वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा निकाली है। जैसे आप अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टेबिलिटी करवाते हैं, वैसे ही अब आप वाहन नम्बर की पोर्टेबिलिटी करवा सकेंगे। यानी आप मोबाइल नम्बर (Mobile Number) की तरह ही वाहन नम्बर (Vehicle Number) की पोर्टेबिलिटी भी करवा सकते हैं।

Hindi News / Lucknow / यूपी में अब मोबाइल नम्बर की तरह होगी वाहन नम्बर की भी पोर्टेबिलिटी, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.