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आरक्षण में पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहा अन्याय नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया है। वह राजनीतिक आधार पर किया गया है। इस आरक्षण प्रणाली से पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है।
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राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि आरक्षण में ट्रिपल लेयर का फॉर्मूला अपनाया गया है। ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का निकाय चुनाव में पूरी तरह से पालन किया गया है। सरकार ने कहा कि आरक्षण में किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा।