लखनऊ

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: शुरू करें अपना बिजनेस, बिना गारंटी मिलेगा 25 लाख तक लोन, 10वीं पास भी कर सकते हैं Apply

Muhkyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2021 के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है

लखनऊJun 16, 2021 / 04:10 pm

Hariom Dwivedi

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: शुरू करें अपना बिजनेस, बिना गारंटी मिलेगा 25 लाख तक लोन, 10वीं पास भी कर सकते हैं Apply

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 (Muhkyamantri Yuva Swarozgar Yojana) काफी मददगार साबित हो सकती है। युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग स्थापना के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाता है। लोन प्राप्त करने में उन आवेदकों प्राथमिकता दी जाएगी जो कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सुलतानपुर के जिला उद्योग अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव से विस्तृत बात की पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने।
सुलतानपुर जिला उद्योग अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पढ़े-लिखे युवा जो बेरोजगार हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे युवाओं की मदद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना का मकसद पढ़े-लिखे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बिना गारंटी के बैंक से लोन मिलता है।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट (http://updi.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। इसके बाद आवेदक योजना, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला आदि भरना होगा। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि फॉर्म जिला उद्योग केंद्र से मिलेगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरें और फिर इसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अटैच कर जिला उद्योग केंद्र में जमा कर दें। जिला उद्योग केंद्र आवेदन पत्र को जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।
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योजना का लाभ किसे मिलेगा
– आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
– आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
– आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए
– आवेदक ने किसी बैंक अथवा संस्थान से कर्ज न लिया हो
– आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए
– बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
– आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिये
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो।
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