लखनऊ

गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना नहीं है अपराध, इस बात का रखें ध्यान तो कभी नहीं होगा चालान

नियमों के तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब फोन हैंडफ्री होगा और गाड़ी में रखा होगा। अगर फोन हाथ में होता है तो भी पुलिस चालान कर सकती है चलती गाड़ी में अगर व्यक्ति हैंडफ्री पर बात कर रहा है उसके बावजूद भी पुलिस ने चालान किया है तो व्यक्ति कोर्ट में पुलिस द्वारा किए गए चालान को चुनौती दे सकता है।

लखनऊFeb 12, 2022 / 01:10 pm

Prashant Mishra

लखनऊ. गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर पुलिस आपका चालान करती है लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात भी कर सकते हैं और आपका पुलिस चालान भी नहीं कर सकती है। अगर आप गाड़ी चलाते समय फोन को हैंडफ्री कर फोन पर बात कर रहे हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फोन को कान पर लगा कर बात कर रहे हैं तो पुलिस आपका एमबी एक्ट के तहत चालान कर सकती हैं।
आरटीओ के अधिकारी ने दी जानकारी

आरटीओ के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना एमबी एक्ट के तहत अपराध है। जिसके तहत चालान काटा जाता है लेकिन अगर फोन पर बात करते समय व्यक्ति ने हैंडफ्री का प्रयोग किया है तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है सूत्रों से मिली जानकारी के जार इस मुद्दे को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार ने कानून जारी करने जा रही हैं।
ये हैं निमय

नियमों के तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब फोन हैंडफ्री होगा और गाड़ी में रखा होगा। अगर फोन हाथ में होता है तो भी पुलिस चालान कर सकती है चलती गाड़ी में अगर व्यक्ति हैंडफ्री पर बात कर रहा है उसके बावजूद भी पुलिस ने चालान किया है तो व्यक्ति कोर्ट में पुलिस द्वारा किए गए चालान को चुनौती दे सकता है।
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बीते दिनों उठा था सवाल

बीते दिनों यह सवाल खड़े हुए थे थे कि वाहन चलाते समय हैंडफ्री फोन पर बात करना क्या अपराध है और उसका चालान हो सकता है कि नहीं। इसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट करते हुए बताया था कि गाड़ी चलाते समय हैंडफ्री का प्रयोग कर बात करना कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर वाहन चलाते समय फोन को हाथ में लेकर बात करता है तो फिर चालान काटा जा सकता है।
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