नए मोटर वाहन विधेयक में सरकार की ओर से कई कड़े प्रावधान किये गये हैं। इसमें निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, खरतनाक ढंग से ड्राइविंग करना, वाहन पर ओवरलोडिंग करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना इत्यादि जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। इन नियमों को तोड़ने पर 5 से 10 गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
– शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये
– बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये
– खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये
– वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये
– तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये
– सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,000 रुपये
– नाबालिग के चलाने पर अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना, जेल भी हो सकती है
– बिना परमिट के वाहन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना
– दोपहिया वाहन ओवलोडिंग करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द
– ओवरसाइज वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना
– आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना
– ट्रैफिक अफसरों के आदेशों की अवज्ञा करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना
– रेड सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल
– हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये की सहायता
– ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य