बाहर सुरक्षा का खतरा
मुकेश बोरा ने कोर्ट में जेल या बाहर बोर्ड बैठक की अनुमति के लिए पत्र दिया था। लालकुआं कोतवाल दिनेश सिंह फर्त्याल ने पॉक्सो कोर्ट के समक्ष आख्या पेश करते हुए कहा कि आरोपी बोरा को सार्वजनिक स्थान पर बैठक की अनुमति देने पर सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका है। पुलिस ने कहा कि मामले में दुग्ध संघ के कुछ कर्मचारी भी गवाह हैं, जिस कारण आरोपी उन्हें प्रभावित कर सकता है। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने 5 फरवरी को सुबह 1030 बजे से शाम 5 बजे तक हल्द्वानी उप कारागार में बैठक करने के आदेश दिए हैं। ये भी पढ़ें-
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दुराचार के आरोपी मुकेश बोरा ने बीती 20 जनवरी को हल्द्वानी उप कारागार अधीक्षक के माध्यम से अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो को पत्र लिखकर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं की प्रबंध समिति की बैठक और एजेंडा तय करने को अनुमति मांगी थी। बोरा का तर्क था कि दुग्ध संघ के विकास के लिए हर छह माह में बोर्ड बैठक का नियम है। दुग्ध उत्पादन से हजारों उत्पादक जुड़े हुए हैं। उनके रोजगार और आजीविका का हवाला देकर बोरा ने 27 जनवरी को बैठक का एजेंडा तय करने के लिए अनुमोदन मांगा। साथ ही 3 से 6 फरवरी 2025 के बीच एक दिन बैठक के लिए अनुमति देनेकी मांग की थी। मुकेश बोरा ने अपने पत्र में समय के साथ बैठक के लिए स्थान भी सुझाए थे। जिसमें प्रशासनिक कार्यालय लालकुआं समेत दो निजी होटलों को शामिल किया था। पुलिस की आख्या पर कोर्ट ने जेल में बोर्ड बैठक की अनुमति दी है।