50 फीसदी क्षमता के साथ छूट प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट व मॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी मिलेगी। हालांकि, प्रदेश सरकार ने कोविड नियमों का पालन सख्ती से करने की हिदायत दी है। मास्क पहनकर बाहर निकलना अनिवार्य होगा। इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी अनिवार्य होगी।
रजिस्टर में दर्ज होगा नाम दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। आने- जाने वालों का रजिस्टर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलेंगी।