ये भी पढ़ें- यूपी कोरोनाः प्रवासियों के आने के बाद बढ़ रही संक्रमितों की संख्या, इन जिलों में एक साथ आए 10-10 नए मामले – कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
– कारखाने होंगे शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर होना जरूरी – स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों के आने की अनुमति वहीं
– मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं
– मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं
– मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से सुबह 7 और रिटेल सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी – सब्जियों को खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेचने की ही अनुमति
– शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी – बाजार प्रत्येक दिन अलग-अलग खुलेंगे, जिला प्रशासन और व्यापार मंडल तय करेगा व्यवस्था – बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति
– ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की परमीशन – पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइविंग के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति, सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति
– थ्री व्हीलर में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो लोग चल सकेंगे, सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी – सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत – प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति
– बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी। ये भी पढ़ें- यूपी में सबसे पहले इस जिले ने जीती थी कोरोना से जंग, फिर बढ़ा संक्रमण, एक साथ आए सात नए मामले
केंद्र सरकार की ओर से निम्न गाईडलाइन्स की गई थी जारी- – शादी-विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के आने की इजाजत नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
– अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों शामिल नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा। – सभी सार्वजनिक और काम करने की जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। ऐसी जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा।
– सभी सार्वजनिक जगह और ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। – सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, तंबाकू, गुटखा खाने-पीने पर प्रतिबंध। – दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य। एक समय पर दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं।