लखनऊ. यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी खर्चे पर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन ने ग्राम प्रधानों के पेशानी पर बल ला दिया है। तय सीमा से अधिक खर्च मिलने पर जवाबदेही प्रत्याशियों की होगी। खर्च में कोई कोताही बरतने पर चुने जाने पर अपनेेे पद से हाथ धोना पड़ सकता है।
यूपी में इन 880 ग्राम प्रधानों के पदों पर नहीं होंगे चुनाव, मजबूरी की वजह जानेंगे ताेेे हो जाएंगे हैरान जिपंअ पद उम्मीदवार को 2 लाख रुपए खर्च की अनुमति :- यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चे की नई गाइडलाइन जारी की। जिसमें ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी सिर्फ 30 हजार रुपए, बीडीसी सदस्य 25 हजार, वार्ड मेंम्बर पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य 75 हजार, ब्लाक प्रमुख को 75 हजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख रुपए खर्च करने की ही अनुमति मिली है। इससे अधिक खर्च मिलने पर जवाबदेही प्रत्याशियों की होगी। कोई कोताही बरतने पर चुने जाने पर पद से हाथ धोना पड़ सकता है।
खर्च का देना होगा हिसाब :- इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिशें लगा दी हैं, जिसकी वजह से दावेदारों के सामने चुनाव प्रचार को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। आयोग की गाइडलाइन में यह साफ-साफ निर्देश दिया गया हैैै कि, कोई भी उम्मीदवार सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। अगर खर्च अधिक करते हैं तो लिखित जवाब के साथ खर्च का हिसाब देना होगा। नामांकन में प्रत्याशी को रिटर्निंग अफसर इस बाबत जानकारी देंगे।
बदायूं सहायक चुनाव अधिकारी पंचायत डॉ. प्रमेंद्र सिंह पटेल बताते हैं कि, पंचायत चुनाव में चुनावी खर्चा की सीमा लागू कर दी गई है। सीमा से ज्यादा खर्च करते हैं तो लिखित जवाब के साथ खर्च का हिसाब देना होगा। नामांकन के दौरान आरओ प्रत्याशी को जानकारी देंगे।