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Lucknow Section163: लखनऊ में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू, जानें इसके पीछे की वजह

Lucknow Section163:   उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 (जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी) लागू की गई है। यह कदम आगामी त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक दलों और भारतीय किसान संगठनों के संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर उठाया गया है। इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी यह फैसला लिया गया है।

लखनऊSep 15, 2024 / 09:32 am

Ritesh Singh

Lucknow Section163

Lucknow Section163: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 (जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी) लागू की गई है। यह कदम आगामी त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक दलों और भारतीय किसान संगठनों के संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर उठाया गया है। इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी यह फैसला लिया गया है।
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इको गार्डन को छोड़कर धरना-प्रदर्शन पर रोक  

धारा 163 के तहत इको गार्डन धरना स्थल को छोड़कर लखनऊ के अन्य किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन और राजभवन के आसपास के क्षेत्रों को “नो फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है, जहां ड्रोन कैमरे से शूटिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, इन इलाकों में ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी और तांगा गाड़ी जैसी वाहन लेकर आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आग से संबंधित उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों के साथ चलने पर भी पाबंदी होगी।
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ऑनलाइन डिलीवरी कर्मचारियों और किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य

सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन करना, धारदार या नुकीले हथियार लेकर घूमना सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, लखनऊ में सभी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और निजी सेवा प्रदाताओं को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि बिना सत्यापन के किसी किराएदार को मकान नहीं दिया जाएगा।
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