यह भी पढ़ें
UP Police Alert: बारावफात जुलूस को लेकर नई परंपरा की अनुमति नहीं – डीजीपी
इको गार्डन को छोड़कर धरना-प्रदर्शन पर रोक
धारा 163 के तहत इको गार्डन धरना स्थल को छोड़कर लखनऊ के अन्य किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन और राजभवन के आसपास के क्षेत्रों को “नो फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है, जहां ड्रोन कैमरे से शूटिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, इन इलाकों में ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी और तांगा गाड़ी जैसी वाहन लेकर आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आग से संबंधित उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों के साथ चलने पर भी पाबंदी होगी। यह भी पढ़ें