समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक निजी टीवी चैनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने हजरतगंज थाने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298, 504 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत अनुराग भदौरिया ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था याचिका कर्ता के पास जमानत लेने का विकल्प खुला है। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दे सकते। कुर्की का नोटिस किसी ने दिया फाड़ शुक्रवार को अनुराग भदौरिया के घर पर चस्पा नोटिस को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फाड़ दिया। शनिवार को पता नोटिस फाड़ने का पता चला। तो उनके घर में रहने वालों का कहना है कि घर का गेट बंद रहने की वजह से हम देख नहीं पाए कि नोटिस को किसने फाड़ा है।
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अनुराग भदौरिया गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। इसलिए उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने उनके आवास पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है।