लखनऊ

UP Panchayat Poll Voting LIVE : वोट के लिए सिर्फ 11 घंटे, कोरोना मरीज भी कर सकते हैं मतदान, जानिए नियम, इन जिलों में है सार्वजनिक अवकाश

UP gram Panchayat Election first phase : जिन जिलों में हो रहा है मतदान वहां है आज सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday)

लखनऊApr 15, 2021 / 11:13 am

Mahendra Pratap

UP Panchayat Poll Voting LIVE : वोट के लिए सिर्फ 11 घंटे, कोरोना मरीज भी कर सकते हैं मतदान, जानिए नियम, इन जिलों में है सार्वजनिक अवकाश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP gram Panchayat Election first phase Live) के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 51176 मतदान केंद्रों पर 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पहले चरण के चुनाव में 2,99,012 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार है कि यूपी में मतदाताओं को कुल 11 घंटे वोट डालने का समय मिलेगा। जिस जिले में मतदान होगा वहां पर सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रहेगा।
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कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पंचायती राज विभाग ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान का समय 11 घंटे कर दिया है. ऐसा पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए इतना समय दिया है। शाम 6 बजे तक जो लोग भी मतदान की लाइन में लग जाएंगे, वह अपना वोट डालकर ही जाएंगे चाहे रात हो जाए।
कोरोना संक्रमित (Corona patient) भी करेंगे मतदान (Voting Know rules)

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल में भर्ती लोग भी मतदान कर सकते हैं। जिस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वजन ने एक दिन पहले जिले में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी दी है वे आज वोट डाल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हर जगह पर मतदान से पहले संक्रमित वोटर को पीपीई किट पहनाकर वोट डलवाया जा रहा है। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। संक्रमित के वोट डालने के बाद उस पूरे कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन्हें हल्का बुखार है वह अंतिम समय में मतदान कर सकते हैं।
पंचायत चुनाव में कोरोना पीड़ितों के लिए गाइडलाइन

कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइड लाइन के अनुसार अब किसी भी सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक पत्र सभी जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है।
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मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर कोरोना के प्रसार को देखते हुए यह जरूरी है कि अत्यधिक सावधानी के साथ चुनाव करवाए जाएं। सार्वजानिक भोज की अनुमति भी नहीं दी जाए। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़े। इसके लिए सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार धारा 144 लगा दी जाए।

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