ये भी पढ़ें- मायावती ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर दिया बड़ा बयान यूपी सरकार को 6 महीने का समय- जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने इस संबध में यूपी सरकार को 6 महीने में जरूरी कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बनाते समय लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से आए सुझावों का भी ध्यान रखे। साथ ही जब तक इस दिशा में कोई कानून नहीं बनता है, तब तक उन्हीं सुझावों पर अमल किया जाए।
ये भी पढ़ें- भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार सफारी के उड़े परखच्चे, तीन की मौके पर ही मौत कोर्ट ने जताई चिंता- कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि सरकार हमेशा उच्च शिक्षा के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित करती है, लेकिन उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुंडागर्दी के कारण माहौल ऐसा हो जाता है कि मेरिटोरियस छात्र इन संस्थानों में जाने से बचते हैं।कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि इस संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बने। ऐसा न हो कि कही ये मात्र कुछ छात्रों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अड्डा बनकर रह जाएं। इससे एक बात तो स्पष्ट है