लखनऊ

प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा, कोराना संक्रमित होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन व अवकाश

Covid infected Private employee CM Yogi gift : निजी संस्थान में काम करने वालों के लिए यह सीएम योगी का एक बड़ा तोहफा

लखनऊApr 26, 2021 / 10:52 pm

Mahendra Pratap

प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा, कोराना संक्रमित होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन व अवकाश

लखनऊ. Covid infected Private employee CM Yogi gift : कोरोना वायरस संक्रमण (Covid infected) से मुकाबला करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi gift) ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत दी है। निजी संस्थान में काम करने वालों के लिए यह सीएम योगी का एक बड़ा तोहफा है। प्रदेश के किसी भी प्राइवेट संस्थान (Private employee ) में काम करने वाले कर्मी को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तों अब उसका वेतन (Salary) अब नहीं कटेगा। मतलब कोविड संक्रमित प्राइवेट कर्मचारी को भी 28 दिन का वेतन सहित अवकाश (Leave) मिलेगा। यूपी मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है।
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चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य :- उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किया गया है कि कोरोना वायरस पाजिटिव होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।
बन्द कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारी को मजदूरी और अवकाश :- अपर मुख्य सचिव श्रम ने अपने आदेश में कहा है कि, सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानें और कारखाने राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी को भी मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन में भी सरकार के बंद कराए गए सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इस अवधि में मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य कर दिया है।
लॉकडाउन में सैलरी मिलेगी :- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस पाजिटिव होने पर सरकारी के साथ अब प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश जारी कर दिया है। अगर महीने भर का लॉकडाउन होता है तो कर्मचारी को सैलरी के साथ 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी।
मार्च में आदेश जारी :- उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लॉकडाउन में सैलरी देने का आदेश 20 मार्च 2021 को जारी किया है।

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