कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा के लिए शासन ने जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे। जारी आदेशों में चिकित्सक सेवाओं समेत अन्य जरूरी सेवाओं को जारी रखने की छूट दी गई है। रेलवे के हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। अन्य राज्यों से बसें तीन दिन तक नहीं आ पाएंगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों के अलावा सब बंद रहेंगे।
ये भी पढ़ें- मामा, भतीजे और तीन साथियों की बलि लेने के बाद सामने आया विकास 10 बिंदुओं में जानें क्या है खुला क्या बंद- – इस दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय तथा सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।
– चिकित्सक सेवाओं से जुड़े लोग, स्वच्छता कर्मी, कोरोना वॉरियर, डोर स्टेप डेलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
– रेलवे की व्यवस्था जरी रहेंगी। रेल से आने वाले यात्रियों को बस की सुविधा यूपी परिवहन उपलब्ध कराएगा।
– अन्य राज्यों की बसों के आने पर रहेगा प्रतिबंध
– हवाई सेवाएं रहेगी जारी
– माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगी। इनके लिए पेट्रोल पंप व रोड किनारे ढाबे खुले रहेंगे
– 10, 11 एवं 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा, इनमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे, सम्बन्धित कार्यालय भी खुलेंगे।
– रेलवे की व्यवस्था जरी रहेंगी। रेल से आने वाले यात्रियों को बस की सुविधा यूपी परिवहन उपलब्ध कराएगा।
– अन्य राज्यों की बसों के आने पर रहेगा प्रतिबंध
– हवाई सेवाएं रहेगी जारी
– माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगी। इनके लिए पेट्रोल पंप व रोड किनारे ढाबे खुले रहेंगे
– 10, 11 एवं 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा, इनमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे, सम्बन्धित कार्यालय भी खुलेंगे।
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– ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे
– सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे
– आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।
– प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा
– ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे
– सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे
– आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।
– प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा