ये भी पढ़ें- यूपी के शराब कारोबारियों ने कहा- हम हो जाएंगे बर्बाद, खोलें दुकान, हर रोज हो रहा 100 करोड़ का नुकसान दरअसल आबकारी का यूपी के राजस्व में बड़ा योगदान रहता है। पिछले लॉकडाउन में भी राजस्व में कमी के चलते शराब की दुकानों के खोलने का आदेश दिए गए थे। इस बार भी सरकार धीरे-धीरे कर सभी जिलों में दुकानों को नियमानुसार खोल रही है। इससे पहले गौतमबुद्धनगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई अन्य जिलों में भी शराब की दुकान खुलने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि इन जिलों में दुकान खुलने व बंद होने का समय अलग-अलग है। दुकानें खुलने के बाद इन जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब ढज्जियां उड़ाई गईं। यह देख लखनऊ प्रशान प्रशासन द्वारा गाइडलाइन्स भी जारी की गई है-
ये भी पढ़ें- देशी का पव्वा पीने से भाग जाता है कोरोना! शराबियों के ये तर्क सुनकर हो जाएंगे लोटपोट – दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी पर दुकानदार को गोला बनाना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
– सभी दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी जरूरी है। – कोई भी दुकानदार तय दामों से ज्यादा वसूली नहीं करेगा। – मॉडल शॉप और देशी शराब की दुकानों की कैंटीन फिलहाल संचालित नहीं की जाएंगी।